राजस्थान राज्य के सूचना आयोग का गठन सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अध्याय 4 और धारा 15 के तहत किया गया यह एक स्वायत: शासी निकाय है।
राजस्थान राज्य के सूचना आयोग के अध्यक्ष यानि वर्तमान सूचना आयुक्त श्री मोहन लाल लाठर है। (2025)
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राजस्थान राज्य सूचना आयोग |
राजस्थान राज्य के सूचना आयोग का गठन कब हुआ?
राजस्थान राज्य के सूचना आयोग का गठन 13 अप्रैल 2006 को हुआ लेकिन यह 18 अप्रैल 2006 से प्रभाव में आया।
राजस्थान राज्य के सूचना आयोग का मुख्यालय कहा है?
राजस्थान राज्य सूचना आयोग की संरचना को समझाइए?
यह एक बहुउद्देशीय निकाय है जिसमें 11 तक सदस्य आवश्यकतानुसार हो सकते है एक मुख्य सूचना आयुक्त और बाकी अन्य सूचना आयुक्त होते है वर्तमान में यह संख्या 1+4 है।
राजस्थान का वर्तमान सूचना आयुक्त मोहनलाल लाठर है।
सूचना आयुक्त की नियुक्ति कैसे की जाती है?
मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है यह नियुक्तियां एक तीन सदस्य चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है जिसका हेड मुख्यमंत्री होता है और एक विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और एक मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत एक कैबिनेट मंत्री होता है।
राज्य सूचना आयुक्त बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं चाहिए होती है?
- राज्य सूचना आयोग का अध्यक्ष और आयुक्त बनने के लिए उन्हें सार्वजनिक जीवन का पर्याप्त अनुभव होना चाहिए तथा उन्हें विधि का, प्रशासन का, समाजसेवा, वैज्ञानिक, जनसंचार आदि का विशिष्ठ ज्ञान होना चाहिए।
- वह व्यक्ति राज्य विधानमंडल और संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए।
- केंद्र और राज्य सरकारों में किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए।
- वह व्यक्ति पद पर रहते हुए कोई अन्य कारोबार या वृत्ति नहीं कर सकता।
राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है?
राज्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा लेकिन इसमें 2019 में संशोधन करके इसे 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो उस तक कर दिया।
अध्यक्ष और सदस्य दोनों ही पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।
राज्य सूचना आयुक्त और सूचना आयोग के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है?
राज्य सूचना आयुक्त को शपथ राज्यपाल या उनके द्वारा इस कार्य हेतु नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा की जाती है।
और ये सभी अपना त्यागपत भी राज्यपाल को ही सौंप सकते है।
राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को पद से कैसे हटाया जा सकता है?
- उनके ऊपर सिद्ध कदाचार और अक्षमता के कारण वो भी सर्वोच्च न्यायालय की जांच के उपरांत।
- दिवालियापन के कारण
- राज्यपाल की नजर में नैतिक चरित्रहीनता का आरोपी हो।
- कार्यकाल के दौरान अन्य लाभ का पद धारण कर ले।
- शारीरिक और मानसिक रूप से कार्य करने में असक्षम हो।
राज्य के सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों के वेतन भत्ते किस प्रकार रहेंगे?
- सूचना का आयोग अधिनियम संशोधन 2019 के अनुसार सूचना आयोग के सभी अध्यक्ष से लेकर सदस्यों के वेतन भत्ते केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।
- वेतन और भत्तों में कार्यकाल के दौरान कोई भी अलाभकारी संशोधन नहीं किया जा सकता।
राज्य सूचना आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे देता है?
राज्य सूचना आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करता है और राज्य सरकार उसे विधानसभा के सामने रखती है।
राज्य सूचना आयोग के कार्य और शक्तियां
- सभी विभागों से सूचना लेना और उन्हें उपलब्ध करवाना।
- अपीलीय अधिकारियों के विरुद्ध अपील सुनना।
- सूचना न अधिकार का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करना।
- अपने पूरे कार्यों की रिपोर्ट राज्यपाल को देना।
- किसी भी व्यक्ति की शिकायत प्राप्त करना और उसकी जांच करना।
- आयोग किसी भी मामले में जांच के आदेश दे सकता है यदि उसे उचित लगे।
- जांच करते समय आयोग की सिविल मामलों में सिविल न्यायालय की शक्तियां प्रदान की गई है।
- किसी भी शिकायत की जांच के दौरान आयोग किसी भी इसे रिकॉर्ड की जांच कर सकता है जो सार्वजनिक प्राधिकरण के नियंत्रण में हो।
राजस्थान राज्य सूचना आयुक्त और आयोग के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य प्रश्न
- सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्य सूचना आयुक्त एमडी कोरानी थे जो राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त भी थे।
- राजस्थान न्यूनतम कार्यकाल वाले सूचना आयुक्त सुरेश कुमार चौधरी थे।
- टी श्रीनिवासन मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त दोनों पदों पर रहें है।
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